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128 GI/2024 (1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
अरोजिल प्रजतष् ठान
ऄजधसूचना
तजमलनाडु, 19 ददसम् बर, 2023
फा. सं. एएफ/1-4/2023.—िासी बोडड, कें द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम ,1988
(1988 का 54) की धारा 32 की ईपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और अरोजिल
प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2020 को ऄजधक्ांत करते हुए जसिाय
ईन बातों के, जो ऐसे ऄजधक्मण से पूिड की गइ है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है,
ऄथाडत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) आन जनयमों का संजिप्त नाम अरोजिल प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को
दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2023 है ।
(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे ।
2. पररभाषाएं—(1) आन जिजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,—
(क) “ऄजधजनयम” से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 54) ऄजभप्रेत है;
(ख) “दाजखला और समापन रजजस्ट्री" सेअरोजिल प्रजतष् ठान के कायाडलय मेंजिजनयमन 3 के ऄधीन यथा
ईपबंजधत कृ त्यों के जनष्पादन के जलए स्ट्थाजपत प्रके ाष्ठ ऄजभप्रेत है;
(ग) “दाजखला और समापन संिीिा सजमजत” से ऄजधजनयम की धारा 16 की ईपधारा (1) के ऄधीन िासी
बोडड द्वारा गरठत और जिजनयम 5 में यथा ईपबंजधत सजमजत ऄजभप्रेत है ;
सं. 18] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, जनिरी 4, 2024/पौष 14, 1945
No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945
सी.जी.-टी.एन.-अ.-05012024-251170
CG-TN-E-05012024-251170