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128 GI/2024 (1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
अरोजिल प्रजतष् ठान
ऄजधसूचना
तजमलनाडु, 19 ददसम् बर, 2023
फा. सं. एएफ/1-4/2023.—िासी बोडड, कें द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम ,1988
(1988 का 54) की धारा 32 की ईपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और अरोजिल
प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2020 को ऄजधक्ांत करते हुए जसिाय
ईन बातों के, जो ऐसे ऄजधक्मण से पूिड की गइ है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है,
ऄथाडत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) आन जनयमों का संजिप्त नाम अरोजिल प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को
दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2023 है ।
(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे ।
2. पररभाषाएं—(1) आन जिजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,—
(क) “ऄजधजनयम” से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 54) ऄजभप्रेत है;
(ख) “दाजखला और समापन रजजस्ट्री" सेअरोजिल प्रजतष् ठान के कायाडलय मेंजिजनयमन 3 के ऄधीन यथा
ईपबंजधत कृ त्यों के जनष्पादन के जलए स्ट्थाजपत प्रके ाष्ठ ऄजभप्रेत है;
(ग) “दाजखला और समापन संिीिा सजमजत” से ऄजधजनयम की धारा 16 की ईपधारा (1) के ऄधीन िासी
बोडड द्वारा गरठत और जिजनयम 5 में यथा ईपबंजधत सजमजत ऄजभप्रेत है ;
सं. 18] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, जनिरी 4, 2024/पौष 14, 1945
No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945
सी.जी.-टी.एन.-अ.-05012024-251170
CG-TN-E-05012024-251170
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2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(घ) “ऄपीलीय सजमजत” से दाजखलों और समापनों से संबंजधत ऄपीलों पर जिचार करने के जलए िासी बोडड
द्वारा गरठत सजमजत ऄजभप्रेत है;
(ङ) "अरोजिल ओररएंटेिन कायडक्म” सेअरोजिल में िाजमल होने के जलए रजजस्ट्रीकृ त ऄजतजथ या स्ट्ियंसेिक
के जलए ऄजनिायड पाठ्यक्म के रूप में मानि संसाधन सेिा द्वारा जिरजचत पाठ्यक्म ऄजभप्रेत है;
(च) "अरोजिल दाजखला मानदंड” से अरोजिल मेंजनिास करने के जलए ऄनुसूची 1 में यथाजिजनर्ददष्ट मानदंड
ऄजभप्रेत है;
(छ) "अरोजिल जनिास मानदंड” सेिासी बोडड द्वारा जारी समय-समय पर संिोजधत स्ट्थायी अदेि के रूप में
अरोजिल में जनिास करने के जलए मानदंड ऄजभप्रेत है;
(ज) "अरोजिल अध्याजत्मक और भौजतक ओररएंटेिन” से अंगतुकों द्वारा अज्ञापक रूप से त्रैमाजसक अधार
पर मानि संसाधन सेिा द्वारा अयोजजत कायडक्म ऄजभप्रेत है;
(झ) "चाटडर" से 28 फरिरी, 1968 को मदर द्वारा ईदघोजषत के रूप में अरोजिल चाटडर ऄजभप्रेत है;
(ञ) “अरोजिल बालक” से 18 िषड से कम अयु का बालक ऄजभप्रेत है और जजसके माता या जपता, दोनों में से
कोइ एक अरोजिलयन है;
(ट) “िासी बोडड” से ऄजधजनयम की धारा 11 के ऄधीन अरोजिल प्रजतष् ठान का िासी बोडड ऄजभप्रेत है;
(ठ) “मानि संसाधन सेिा” से जनजध और अजस्ट्त प्रबंधन सजमजत द्वारा जिरजचत ईप सजमजत ऄजभप्रेत है;
(ड) “जहतकामी” से अरोजिल का जनिासी ऄजभप्रेत है, जो जनिाजसयों के समूह का स्ट्िेच्छा से भाग है, जो
अरोजिल में स्ट्ियंसेिकों और निअंगतुकों का जहतकामी है, सहायता करता है और मागडदिडन करता है;
(ढ) “निागंतुक” से जिजनयम 6 के खंड (ख) के ऄधीन अने िाला यक्जष्ट ऄजभप्रेत है;
(ण) “जनिाजसयों का रजजस्ट्टर” से ऄजधजनयम की धारा 18 की ईपधारा (1) और अरोजिल प्रजतष् ठान जनयम,
1997 के ऄधीन रखा जाने िाला जनिाजसयों का रजजस्ट्टर ऄजभप्रेत है;
(त) "जनिासी" से कोइ यक्जष्ट ऄजभप्रेत है, जजसके नाम को जनयमों और आन जिजनयमों द्वारा ईपबंजधत रीजत में
जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में दजड दकया गया है;
(थ) “जनयम” सेअरोजिल प्रजतष्ठान जनयम, 1997 ऄजभप्रेत है;
(द) “स्ट्ियंसेिक” से कोइ यक्जि ऄजभप्रेत है, जजसे अरोजिल प्रजतष् ठान में दकसी ऄजस्ट्तत्ि द्वारा प्रिेि ददया गया
है, जो स्ट्िैजच्छक सेिा प्रदान करने के जलए प्रजतष् ठान के मूल्यों का ऄनुपालन करता है और जजसको
स्ट्ियंसेिकों की सूची में दजड दकया गया है ।
(2) िब्द और पद, जो आन जिजनयमों में प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं है, लेदकन ऄजधजनयम और जनयमों में पररभाजषत
हैं, का िही ऄथड होगा, जो ईनका क्मि: ऄजधजनयम और जनयमों में हैं ।
3. दाजखला और समापन रजजस्ट्री के कृ त्य—दाजखला और समापन रजजस्ट्री—
(क) यथाजस्ट्थजत, दाजखला और समापन संिीिा सजमजत, सजचि या ऄपीलीय सजमजत को जनिाजसयों,
निागंतुकों, स्ट्ियंसेिकों के दाजखले और समापन तथा ईनके िीजा मामलों से संबंजधत अिेदनों के जलए
सजचिालयी सहायता प्रदान करना ;
(ख) अरोजिल में दाजखले के जलए अिेदन प्राप्त करना, सत्यापन करना और अिेदक के साथ परामिड से अिेदन
में त्रुरटयों को दूर करना ;
(ग) अिेदक की, यथाजस्ट्थजत, अज्ञापक ओररयन्टेिन पाठ्यक्म तथा न्यूनतम जनिासी कालािजध में भागीदारी
और पूरा होने का सत्यापन करना ;
(घ) आन जिजनयमों में यथाजिजनर्ददष्ट कालािजध के जलए निागंतुक या जनिासी की दाजखले के जलए दकसी अिेदन
के संबंध में जनिासी सभा को ऄजधसूजचत करना ;
(ङ) दकसी निागंतुक या जनिासी की दाजखले के जलए जनिासी सभा से जिकायतों और अिेपों को प्राप्त करना
और संकजलत करना ;
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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
(च) प्रत्युत्तर के जलए अिेदक को जनिासी के नाम की गोपनीयता को बनाए रखते हुए जिकायतों और अिेपों
की जिजधमान्य प्रजत की पूर्तत करना ;
(छ) सजचि को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा सत्यापन और जसफाररि करने के जलए िीजा
मामलों से संबंजधत अिेदनों को प्राप्त और संकजलत करना ;
(ज) अरोजिल दाजखला मानदंड और अरोजिल जनिास मानदंड के ईल्लंघन के जलए दकसी स्ट्ियंसेिक या
निागंतुक या जनिासी के जिरुद्ध सूचना या ररपोटड प्राप्त करना और जिकायतों का संकलन करना ;
(झ) प्रत्युत्तर के जलए संबंजधत यक्जि को जिकायतकताड के नाम की गोपनीयता को बनाए रखतेहुए, जिकायतों
और अिेपों की जिजधमान्य प्रजत की पूर्तत करना ;
(ञ) ऄपीलीय सजमजत द्वारा निागंतुकों, जनिाजसयों और स्ट्ियंसेिकों के दाजखले और समापन के संबंध में ऄपीलें
प्राप्त करना ;
(ट) सजचि की जनिाजसयों के रजजस्ट्टर को बनाए रखने और ऄद्यतन करने में सहायता करना ;
(ठ) निागंतुकों और स्ट्ियंसेिकों की पृथक् सूची बनाए रखना ;
(ड) जहतकाजमयों की सूची बनाए रखना, जजसमें से सजचि, क्मिः जिजनयम 7 और जिजनयम 8 में यथाजिजनर्ददष्ट
अिेदन के संबंध में ऄनुमोदन पर दकसी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक के जहतकामी की जनयुजि की जाएगी ;
(ढ) अरोजिल में रहने िाले जनिाजसयों का िार्तषक रूप से, ऐसी रीजत में सिेिण संचाजलत करना, जो िासी
बोडड द्वारा समय-समय पर जिजनर्ददष्ट की जाए और ऄपनी ररपोटड को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत
तथा सजचि के माध्यम से िासी बोडड को जनिासी के रजजस्ट्टर को ऄद्यतन करने के जलए ररपोटड प्रस्ट्तुत
करना; और
(ण) दाजखले के जलए जनिासी सभा से नामजनदेिन मंगाना और दाजखला और समापन संिीिा सजमजत ऐसे
नामजनदेिनों को िासी बोडड के समि रखने के जलए प्राप्त और संकजलत करेगी ।
4. दाजखला और समापन संिीिा सजमजत का गठन-
(1) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत में पांच सदस्ट्य होंगेऔर ईनमें से कम से कम दो सदस्ट्य जनिासी
सभा से मंगाएं गए नामजनदेिन के अधार पर िासी बोडड द्वारा नामजनर्ददष्ट जनिासी होंगे ।
(2) सजमजत के ऄजनिासी सदस्ट्यों को िासी बोडड के ऄध्यि द्वारा नामजनर्ददष्ट दकया जाएगा और िे प्रिासन के
िेत्र में जानकारी और जििेषज्ञता रखने िाले यक्जि होंगे :
(3) पांच नामजनर्ददष्ट सदस्ट्यों में से सजमजत एक सदस्ट्य को बोडड का ऄध्यि करेगी ।
(4) सजमजत का तीन िषड या जब तक सजमजत का पुनगडठन नहीं हो जाता, कायडकाल होगा ।
5. दाजखला और समापन संिीिा सजमजत-दाजखला और समापन संिीिा सजमजत-
(क) स्ट्ियंसेिक, निांगुतक या जनिासी के रूप में दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त सभी
अिेदनों की संिीिा करेगी और जनिासी सभा के साथ परामिड की सम्यक् प्रदक्या को पूरा करने के पश्चात्
प्रत्येक मामले का जिजनश्चय करेगी और सजचि को ऄपने जिजनश्चय से संसूजचत करेगी ;
(ख) दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त िीजा मामलों का सत्यापन और दकसी अिेदक और
ईसके ईत्तरिर्ततयों या बाडो के जलए समुजचत िीजा की जसफाररि करेगी ;
(ग) दकसी स्ट्ियंसेिक, निागंतुक या जनिासी के जिरुद्ध दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त सभी
जिकायतों, सूचना या ररपोटड की संिीिा करेगी और गुणागुण के अधार पर प्रत्येक मामले का जिजनश्चय
करेगी तथा जनिासी सभी के साथ परामिड की सम्यक् प्रदक्या पूरी करने के पश्चात् सजचि को ऄपनी
जसफाररिों से संसूजचत करेगी ; और
(घ) दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा अरोजिल मेंजनिास कर रहे यक्जियों के िार्तषक सिेिण की ररपोटड
की संिीिा करेगी तथा िासी बोडड के समि रखे जाने के जलए ईसे सजचि को प्रस्ट्तुत करेगी ।
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6. यक्जष्टकों का जनिाजसयों के रजजस्ट्टर या सूजचयों में दाजखला-यक्जष्टक का जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में या सूजचयों में
दाजखला जनम्नजलजखत प्रक्मों से होगा, ऄथाडत् :-
(क) स्ट्ियंसेिक, जिजनयमन 7 के ईपजिजनयमन (7) में यथाईपबंजधत पररिीिा ऄिजध से गुजरेगा और अरोजिल
ओररएंटेिन कायडक्म में भाग लेगा ;
(ख) निागंतुक, जजसने स्ट्ियं सेिक के रूप में पररिीिा ऄिजध पूरी कर ली हैऔर जिजनयम 8 के ऄधीन
ईपबंजधत प्रदक्या का ऄनुसरण दकया है, को निागंतुकों की सूची में दजड दकया जाएगा ; और
(ग) जनिासी ने निांगतुक के रूप में अरोजिल में जनिास की बारह मास की ऄिजध पूरी कर ली हो और जजसका
नाम जिजनयम 9 के ऄधीन ईपबंजधत प्रदक्या का ऄनुसरण करते हुए जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में दजड दकया
गया है ।
7. स्ट्ियंसेिक बनने के जलए प्रदक्या.-(1) कोइ यक्जष्ट, जो अरोजिल का भाग बनने की आच्छा करता है । दाजखला
और समापन संिीिा सजमजत द्वारा ईपबंजधत प्रारूप में आस घोषणा के साथ दाजखला और समापन रजजस्ट्री को
एक अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा दक ईसने ऄनुसूची 1 में जिजनर्ददष्ट दकसी अरोजिल दाजखला मानदंड का ईल्लंघन नहीं
दकया है ।
(2) दाजखला और समापन रजजस्ट्री अिेदनों की संिीिा करेगी और अिेदक के साथ परामिड त्रुरटयां, यदद कोइ
हों, को दूर करेगी तथा सभी पररप्रेक्ष्यों में संपूणड अिेदन की प्राजप्त से सात ददन की कालािजध के भीतर
दाजखला और समापन संिीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगी ।
(3) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत दाजखला और समापन रजजस्ट्री से प्राप्त अिेदन की प्राजप्त के सात
ददन के भीतर अिेदन की संिीिा करेगी और ईस पर जिजनश्चय करेगी तथा दाजखला और समापन संिीिा
सजमजत अिेदक को ऄपना जिजनश्चय करने से पूिड सािात्कार के जलए अमंजत्रत कर सके गी ।
(4) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा सजमजत से
ईसकी प्राजप्त के दो कायड ददिस के भीतर सजचि को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा ।
(5) सजचि या तो दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को स्ट्िीकार करेगा या दाजखला और
समापन रजजस्ट्री द्वारा मामले को प्रस्ट्तुत करने के सात ददन के भीतर ऄसहमजत के कारणों को लेखबद्ध
करेगा ।
(6) अिेदन को ऄस्ट्िीकृ त करने की दिा में ईसके कारणों से अिेदक को संसूजचत दकया जाएगा ।
(7) सजचि द्वारा अिेदन का ऄनुमोदन होने पर यक्जि को स्ट्ियंसेिक समझा जाएगा और ईसे तीन मास की
प्रारंभ पररिीिा ऄिजध, जजसका ऄजधकतम एक िषड तक जिस्ट्तार हो सके गा, के जलए अरोजिल में रहना
ऄनुज्ञात दकया जाएगा ।
(8) स्ट्ियंसेिक मानि संसाधन सेिा द्वारा अयोजजत अरोजिल ओररएन्टेिन कायडक्म को प्रारंजभक पररिीिा
ऄिजध के दौरान पूरा करेगा ।
(9) स्ट्ियंसेिक पररिीिा ऄिजध के जिस्ट्तार की प्रारंजभक पररिीिा ऄिजध के ऄिसान से कम से कम पन्द्रह ददन
पूिड दाजखला और समापन रजजस्ट्री को अिेदन प्रस्ट्तुत करके पररिीिा ऄिजध के जिस्ट्तार की िांछा कर
सके गा और ऐसे अिेदन से स्ट्ियंसेिक बनने के अिेदन की रीजत में प्रोसेस दकया जाएगा ।
(10) स्ट्ियंसेिक अरोजिल में रहने के जलए ऄपने स्ट्ियं के खचों को पूरा करेगा, लेदकन कु छ मामलों में
अरोजिल प्रजतष् ठान भरण-पोषण प्रदान कर सकता है ।
8. निागंतुक बनने की प्रदक्या-(1) कोइ स्ट्ियंसेिक जो निागंतुक बनना चाहता है, िह पररिीिा ऄिजध के ऄिसान
से पंद्रह ददन ऄन्यून पूिड दाजखला और समापन रजजस्ट्री को अिेदन करेगा ।
(2) दाजखला और समापन रजजस्ट्री यह सत्यापन करने के पश्चात् दक अिेदक ने अरोजिल में कम से कम तीन
महीने की स्ट्िैजच्छक ऄिजध पूरी कर ली है, और ईसने अरोजिल ओररएंटेिन कायडक्म पूरा कर जलया है,
निांगतुक के जलए अिेदन को रजजस्ट्टर करेगी ।
(3) दाजखला और समापन रजजस्ट्री अिेदक के नाम और सुसंगत ब्यौरों को अरोजिल प्रजतष् ठान की िेबसाआट
पर रखेगी, सभी जनिाजसयों को ईनके रजजस्ट्रीकृ त इ-मेल पते पर जनिाजसयों से पन्द्रह ददन की कालािजध
के भीतर कारणों सजहत यह प्रजतदक्या देने के जलए इमेल भेजेगी और प्रजतष् ठान के नोरटस बोडड पर
प्रदर्तित करेगी दक अिेदक को निागंतुक के रूप में दाजखला देने के जलए ऄनुज्ञात दकया जाए ।
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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
(4) यदद दकसी जनिासी ने निागंतुक के दाजखले पर कोइ अिेप दकया हैतो ईसके साथ पररजिष्ट ख में यथा
ईपबंजधत जलजखत घोषणा और अिेदक द्वारा कजथत ईल्लंघन का सबूत, यदद कोइ हो, संलग्न दकया
जाएगा।
(5) अिेप करने िाले जनिासी द्वारा प्रस्ट्तुत जिजधमान्य घोषणा की एक प्रजत की अिेदक को फीडबैक प्रस्ट्तुत
करने की ऄंजतम तारीख से सात ददन के ऐसी फीडबैक की प्रजत प्रस्ट्तुत की जाएगी और जनिासी के नाम
की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
(6) दाजखला और समापन रजजस्ट्री फीडबैक, यदद कोइ हो, और अिेदक के प्रत्युत्तर का संकलन करेगी
दाजखला और समापन संिीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगी।
(7) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत स्ट्ियंसेिक के अचरण, चाटडर और ऑरोजिल दाजखला मानदंड और
अरोजिल जनिास मानदंड द्वारा मागडदर्तित गुणागुण के अधार पर प्रत्येक मामले का जिजनश्चय करेगी;
तथा ऄपने जिजनश्चय की दाजखला और समापन रजजस्ट्री को मामला प्रस्ट्तुत करने के सात ददन के भीतर
संसूजचत करेगी । दाजखला और समापन संिीिा सजमजत अिेदक को जिजनश्चय करने से पूिड सािात्कार के
जलए अमंजत्रत कर सके गी।
(8) दाजखला और समापन रजजस्ट्री मामले को सजचि को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा
जिजनश्चय की संसूचना दकए जाने के दो कायड ददिस के भीतर प्रस्ट्तुत करेगी।
(9) सजचि या तो दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को स्ट्िीकार करेगा या दाजखला और
समापन रजजस्ट्री द्वारा मामले को प्रस्ट्तुत करने के सात ददनों के भीतर ऄसहमजत के कारणों को लेखबद्ध
करेगा ।
(10) अिेदन की ऄस्ट्िीकार करने की दिा में, स्ट्ियंसेिक को आसके कारणों से संसूजचत दकया जाएगा ।
(11) सजचि द्वारा अिेदन को ऄनुमोददत करने के पश्चात् स्ट्ियंसेिक को निागंतुक माना जाएगा और ईसे
अरोजिल में एक िषड की ऄिजध, जजसका ऄजधकतम दो िषड तक जिस्ट्तार दकया जा सके गा, रहने के जलए
ऄनुज्ञात दकया जाएगा ।
(12) निागंतुक की पररिीिा ऄिजध का दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा ईन मामलों में जिस्ट्तार
दकया जा सके गा जहां या तो निागंतुक यह जनधाडरण करने के जलए और समय का ऄनुरोध करता है दक
िह क्या जनिासी के रूप में सजम्मजलत होने के जलए तैयार है या ईन मामलों में, जहां दाजखला और
समापन संिीिा सजमजत यह पाती हैदक निागंतुक समाधानप्रद रूप से अरोजिल दाजखला मानदंड और
अरोजिल जनिास मानदंड को पूरा नहीं करता है । दोनों मामलों में निागंतुक की ऄिजध का ऄजधकतम
चौबीस मास से ऄनजधक ऄिजध के जलए जिस्ट्तार दकया जा सके गा ।
(13) निागंतुक अध्याजत्मक और भौजतक ओररएन्टेिन में भाग लेगा ।
(14) निागंतुक दाजखला और समापन रजजस्ट्री को ठहरने का जिस्ट्तार करने के जलए प्रारंजभक जनिास की
ऄिजध के ऄिसान से कम से कम एक मास पूिड अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा ।
(15) दाजखला और समापन रजजस्ट्री अिेदन की प्राजप्त से दो ददन के भीतर ऄनुरोध को दाजखला और समापन
संिीिा सजमजत को ऄग्रेजषत करेगी ।
(16) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत संिीिाधीन यक्जि के जनिास की कालािजध के जिस्ट्तार के
जिजनश्चय केसाथ जिस्ट्तार की जसफाररि की गइ ऄिजध का मामला प्रस्ट्तुत करने के दो ददन के भीतर
दाजखला और समापन रजजस्ट्री को प्रस्ट्तुत करेगी ।
(17) दाजखला और समापन रजजस्ट्री दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को सजचि को ईसकी
प्राजप्त केदो ददन के भीतर प्रस्ट्तुत करेगी।
(18) सजचि, दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय की स्ट्िीकृ त या ईसके जिजनश्चय के साथ
ऄसहमजत के कारणों को मामले को दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा प्रस्ट्तुत करने के सात ददन के
भीतर लेखबद्ध करेगा । ऄस्ट्िीकार करने की दिा में ईसके संजिप्त कारणों से अिेदक को संसूजचत दकया
जाएगा।