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128 GI/2024 (1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

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ऄसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण् ड 4

PART III—Section 4

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

अरोजिल प्रजतष् ठान

ऄजधसूचना

तजमलनाडु, 19 ददसम् बर, 2023

फा. सं. एएफ/1-4/2023.—िासी बोडड, कें द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम ,1988

(1988 का 54) की धारा 32 की ईपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और अरोजिल

प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2020 को ऄजधक्ांत करते हुए जसिाय

ईन बातों के, जो ऐसे ऄजधक्मण से पूिड की गइ है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है,

ऄथाडत्:-

1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) आन जनयमों का संजिप्त नाम अरोजिल प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को

दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे ।

2. पररभाषाएं—(1) आन जिजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,—

(क) “ऄजधजनयम” से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 54) ऄजभप्रेत है;

(ख) “दाजखला और समापन रजजस्ट्री" सेअरोजिल प्रजतष् ठान के कायाडलय मेंजिजनयमन 3 के ऄधीन यथा

ईपबंजधत कृ त्यों के जनष्पादन के जलए स्ट्थाजपत प्रके ाष्ठ ऄजभप्रेत है;

(ग) “दाजखला और समापन संिीिा सजमजत” से ऄजधजनयम की धारा 16 की ईपधारा (1) के ऄधीन िासी

बोडड द्वारा गरठत और जिजनयम 5 में यथा ईपबंजधत सजमजत ऄजभप्रेत है ;

सं. 18] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, जनिरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

सी.जी.-टी.एन.-अ.-05012024-251170

CG-TN-E-05012024-251170

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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3

(च) प्रत्युत्तर के जलए अिेदक को जनिासी के नाम की गोपनीयता को बनाए रखते हुए जिकायतों और अिेपों

की जिजधमान्य प्रजत की पूर्तत करना ;

(छ) सजचि को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा सत्यापन और जसफाररि करने के जलए िीजा

मामलों से संबंजधत अिेदनों को प्राप्त और संकजलत करना ;

(ज) अरोजिल दाजखला मानदंड और अरोजिल जनिास मानदंड के ईल्लंघन के जलए दकसी स्ट्ियंसेिक या

निागंतुक या जनिासी के जिरुद्ध सूचना या ररपोटड प्राप्त करना और जिकायतों का संकलन करना ;

(झ) प्रत्युत्तर के जलए संबंजधत यक्जि को जिकायतकताड के नाम की गोपनीयता को बनाए रखतेहुए, जिकायतों

और अिेपों की जिजधमान्य प्रजत की पूर्तत करना ;

(ञ) ऄपीलीय सजमजत द्वारा निागंतुकों, जनिाजसयों और स्ट्ियंसेिकों के दाजखले और समापन के संबंध में ऄपीलें

प्राप्त करना ;

(ट) सजचि की जनिाजसयों के रजजस्ट्टर को बनाए रखने और ऄद्यतन करने में सहायता करना ;

(ठ) निागंतुकों और स्ट्ियंसेिकों की पृथक् सूची बनाए रखना ;

(ड) जहतकाजमयों की सूची बनाए रखना, जजसमें से सजचि, क्मिः जिजनयम 7 और जिजनयम 8 में यथाजिजनर्ददष्ट

अिेदन के संबंध में ऄनुमोदन पर दकसी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक के जहतकामी की जनयुजि की जाएगी ;

(ढ) अरोजिल में रहने िाले जनिाजसयों का िार्तषक रूप से, ऐसी रीजत में सिेिण संचाजलत करना, जो िासी

बोडड द्वारा समय-समय पर जिजनर्ददष्ट की जाए और ऄपनी ररपोटड को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत

तथा सजचि के माध्यम से िासी बोडड को जनिासी के रजजस्ट्टर को ऄद्यतन करने के जलए ररपोटड प्रस्ट्तुत

करना; और

(ण) दाजखले के जलए जनिासी सभा से नामजनदेिन मंगाना और दाजखला और समापन संिीिा सजमजत ऐसे

नामजनदेिनों को िासी बोडड के समि रखने के जलए प्राप्त और संकजलत करेगी ।

4. दाजखला और समापन संिीिा सजमजत का गठन-

(1) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत में पांच सदस्ट्य होंगेऔर ईनमें से कम से कम दो सदस्ट्य जनिासी

सभा से मंगाएं गए नामजनदेिन के अधार पर िासी बोडड द्वारा नामजनर्ददष्ट जनिासी होंगे ।

(2) सजमजत के ऄजनिासी सदस्ट्यों को िासी बोडड के ऄध्यि द्वारा नामजनर्ददष्ट दकया जाएगा और िे प्रिासन के

िेत्र में जानकारी और जििेषज्ञता रखने िाले यक्जि होंगे :

(3) पांच नामजनर्ददष्ट सदस्ट्यों में से सजमजत एक सदस्ट्य को बोडड का ऄध्यि करेगी ।

(4) सजमजत का तीन िषड या जब तक सजमजत का पुनगडठन नहीं हो जाता, कायडकाल होगा ।

5. दाजखला और समापन संिीिा सजमजत-दाजखला और समापन संिीिा सजमजत-

(क) स्ट्ियंसेिक, निांगुतक या जनिासी के रूप में दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त सभी

अिेदनों की संिीिा करेगी और जनिासी सभा के साथ परामिड की सम्यक् प्रदक्या को पूरा करने के पश्चात्

प्रत्येक मामले का जिजनश्चय करेगी और सजचि को ऄपने जिजनश्चय से संसूजचत करेगी ;

(ख) दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त िीजा मामलों का सत्यापन और दकसी अिेदक और

ईसके ईत्तरिर्ततयों या बाडो के जलए समुजचत िीजा की जसफाररि करेगी ;

(ग) दकसी स्ट्ियंसेिक, निागंतुक या जनिासी के जिरुद्ध दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त सभी

जिकायतों, सूचना या ररपोटड की संिीिा करेगी और गुणागुण के अधार पर प्रत्येक मामले का जिजनश्चय

करेगी तथा जनिासी सभी के साथ परामिड की सम्यक् प्रदक्या पूरी करने के पश्चात् सजचि को ऄपनी

जसफाररिों से संसूजचत करेगी ; और

(घ) दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा अरोजिल मेंजनिास कर रहे यक्जियों के िार्तषक सिेिण की ररपोटड

की संिीिा करेगी तथा िासी बोडड के समि रखे जाने के जलए ईसे सजचि को प्रस्ट्तुत करेगी ।