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128 GI/2024 (1)
रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
अरोजिल प्रजतष् ठान
ऄजधसूचना
तजमलनाडु, 19 ददसम् बर, 2023
फा. सं. एएफ/1-4/2023.—िासी बोडड, कें द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम ,1988
(1988 का 54) की धारा 32 की ईपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और अरोजिल
प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2020 को ऄजधक्ांत करते हुए जसिाय
ईन बातों के, जो ऐसे ऄजधक्मण से पूिड की गइ है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है,
ऄथाडत्:-
1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) आन जनयमों का संजिप्त नाम अरोजिल प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को
दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2023 है ।
(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे ।
2. पररभाषाएं—(1) आन जिजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,—
(क) “ऄजधजनयम” से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 54) ऄजभप्रेत है;
(ख) “दाजखला और समापन रजजस्ट्री" सेअरोजिल प्रजतष् ठान के कायाडलय मेंजिजनयमन 3 के ऄधीन यथा
ईपबंजधत कृ त्यों के जनष्पादन के जलए स्ट्थाजपत प्रके ाष्ठ ऄजभप्रेत है;
(ग) “दाजखला और समापन संिीिा सजमजत” से ऄजधजनयम की धारा 16 की ईपधारा (1) के ऄधीन िासी
बोडड द्वारा गरठत और जिजनयम 5 में यथा ईपबंजधत सजमजत ऄजभप्रेत है ;
सं. 18] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, जनिरी 4, 2024/पौष 14, 1945
No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945
सी.जी.-टी.एन.-अ.-05012024-251170
CG-TN-E-05012024-251170
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2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(घ) “ऄपीलीय सजमजत” से दाजखलों और समापनों से संबंजधत ऄपीलों पर जिचार करने के जलए िासी बोडड
द्वारा गरठत सजमजत ऄजभप्रेत है;
(ङ) "अरोजिल ओररएंटेिन कायडक्म” सेअरोजिल में िाजमल होने के जलए रजजस्ट्रीकृ त ऄजतजथ या स्ट्ियंसेिक
के जलए ऄजनिायड पाठ्यक्म के रूप में मानि संसाधन सेिा द्वारा जिरजचत पाठ्यक्म ऄजभप्रेत है;
(च) "अरोजिल दाजखला मानदंड” से अरोजिल मेंजनिास करने के जलए ऄनुसूची 1 में यथाजिजनर्ददष्ट मानदंड
ऄजभप्रेत है;
(छ) "अरोजिल जनिास मानदंड” सेिासी बोडड द्वारा जारी समय-समय पर संिोजधत स्ट्थायी अदेि के रूप में
अरोजिल में जनिास करने के जलए मानदंड ऄजभप्रेत है;
(ज) "अरोजिल अध्याजत्मक और भौजतक ओररएंटेिन” से अंगतुकों द्वारा अज्ञापक रूप से त्रैमाजसक अधार
पर मानि संसाधन सेिा द्वारा अयोजजत कायडक्म ऄजभप्रेत है;
(झ) "चाटडर" से 28 फरिरी, 1968 को मदर द्वारा ईदघोजषत के रूप में अरोजिल चाटडर ऄजभप्रेत है;
(ञ) “अरोजिल बालक” से 18 िषड से कम अयु का बालक ऄजभप्रेत है और जजसके माता या जपता, दोनों में से
कोइ एक अरोजिलयन है;
(ट) “िासी बोडड” से ऄजधजनयम की धारा 11 के ऄधीन अरोजिल प्रजतष् ठान का िासी बोडड ऄजभप्रेत है;
(ठ) “मानि संसाधन सेिा” से जनजध और अजस्ट्त प्रबंधन सजमजत द्वारा जिरजचत ईप सजमजत ऄजभप्रेत है;
(ड) “जहतकामी” से अरोजिल का जनिासी ऄजभप्रेत है, जो जनिाजसयों के समूह का स्ट्िेच्छा से भाग है, जो
अरोजिल में स्ट्ियंसेिकों और निअंगतुकों का जहतकामी है, सहायता करता है और मागडदिडन करता है;
(ढ) “निागंतुक” से जिजनयम 6 के खंड (ख) के ऄधीन अने िाला यक्जष्ट ऄजभप्रेत है;
(ण) “जनिाजसयों का रजजस्ट्टर” से ऄजधजनयम की धारा 18 की ईपधारा (1) और अरोजिल प्रजतष् ठान जनयम,
1997 के ऄधीन रखा जाने िाला जनिाजसयों का रजजस्ट्टर ऄजभप्रेत है;
(त) "जनिासी" से कोइ यक्जष्ट ऄजभप्रेत है, जजसके नाम को जनयमों और आन जिजनयमों द्वारा ईपबंजधत रीजत में
जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में दजड दकया गया है;
(थ) “जनयम” सेअरोजिल प्रजतष्ठान जनयम, 1997 ऄजभप्रेत है;
(द) “स्ट्ियंसेिक” से कोइ यक्जि ऄजभप्रेत है, जजसे अरोजिल प्रजतष् ठान में दकसी ऄजस्ट्तत्ि द्वारा प्रिेि ददया गया
है, जो स्ट्िैजच्छक सेिा प्रदान करने के जलए प्रजतष् ठान के मूल्यों का ऄनुपालन करता है और जजसको
स्ट्ियंसेिकों की सूची में दजड दकया गया है ।
(2) िब्द और पद, जो आन जिजनयमों में प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं है, लेदकन ऄजधजनयम और जनयमों में पररभाजषत
हैं, का िही ऄथड होगा, जो ईनका क्मि: ऄजधजनयम और जनयमों में हैं ।
3. दाजखला और समापन रजजस्ट्री के कृ त्य—दाजखला और समापन रजजस्ट्री—
(क) यथाजस्ट्थजत, दाजखला और समापन संिीिा सजमजत, सजचि या ऄपीलीय सजमजत को जनिाजसयों,
निागंतुकों, स्ट्ियंसेिकों के दाजखले और समापन तथा ईनके िीजा मामलों से संबंजधत अिेदनों के जलए
सजचिालयी सहायता प्रदान करना ;
(ख) अरोजिल में दाजखले के जलए अिेदन प्राप्त करना, सत्यापन करना और अिेदक के साथ परामिड से अिेदन
में त्रुरटयों को दूर करना ;
(ग) अिेदक की, यथाजस्ट्थजत, अज्ञापक ओररयन्टेिन पाठ्यक्म तथा न्यूनतम जनिासी कालािजध में भागीदारी
और पूरा होने का सत्यापन करना ;
(घ) आन जिजनयमों में यथाजिजनर्ददष्ट कालािजध के जलए निागंतुक या जनिासी की दाजखले के जलए दकसी अिेदन
के संबंध में जनिासी सभा को ऄजधसूजचत करना ;
(ङ) दकसी निागंतुक या जनिासी की दाजखले के जलए जनिासी सभा से जिकायतों और अिेपों को प्राप्त करना
और संकजलत करना ;