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128 GI/2024 (1)

रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

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ऄसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण् ड 4

PART III—Section 4

प्राजधकार से प्रकाजित

PUBLISHED BY AUTHORITY

अरोजिल प्रजतष् ठान

ऄजधसूचना

तजमलनाडु, 19 ददसम् बर, 2023

फा. सं. एएफ/1-4/2023.—िासी बोडड, कें द्रीय सरकार के ऄनुमोदन से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम ,1988

(1988 का 54) की धारा 32 की ईपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए और अरोजिल

प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2020 को ऄजधक्ांत करते हुए जसिाय

ईन बातों के, जो ऐसे ऄजधक्मण से पूिड की गइ है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता है,

ऄथाडत्:-

1. संजिप्त नाम और प्रारंभ—(1) आन जनयमों का संजिप्त नाम अरोजिल प्रजतष् ठान (जनिासी रजजस्ट्टर में यक्जियों को

दाजखल करना और हटाना) जिजनयम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में ईनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे ।

2. पररभाषाएं—(1) आन जिजनयमों में, जब तक दक संदभड से ऄन्यथा ऄपेजित न हो,—

(क) “ऄजधजनयम” से अरोजिल प्रजतष् ठान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का 54) ऄजभप्रेत है;

(ख) “दाजखला और समापन रजजस्ट्री" सेअरोजिल प्रजतष् ठान के कायाडलय मेंजिजनयमन 3 के ऄधीन यथा

ईपबंजधत कृ त्यों के जनष्पादन के जलए स्ट्थाजपत प्रके ाष्ठ ऄजभप्रेत है;

(ग) “दाजखला और समापन संिीिा सजमजत” से ऄजधजनयम की धारा 16 की ईपधारा (1) के ऄधीन िासी

बोडड द्वारा गरठत और जिजनयम 5 में यथा ईपबंजधत सजमजत ऄजभप्रेत है ;

सं. 18] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतिार, जनिरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

सी.जी.-टी.एन.-अ.-05012024-251170

CG-TN-E-05012024-251170

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2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(घ) “ऄपीलीय सजमजत” से दाजखलों और समापनों से संबंजधत ऄपीलों पर जिचार करने के जलए िासी बोडड

द्वारा गरठत सजमजत ऄजभप्रेत है;

(ङ) "अरोजिल ओररएंटेिन कायडक्म” सेअरोजिल में िाजमल होने के जलए रजजस्ट्रीकृ त ऄजतजथ या स्ट्ियंसेिक

के जलए ऄजनिायड पाठ्यक्म के रूप में मानि संसाधन सेिा द्वारा जिरजचत पाठ्यक्म ऄजभप्रेत है;

(च) "अरोजिल दाजखला मानदंड” से अरोजिल मेंजनिास करने के जलए ऄनुसूची 1 में यथाजिजनर्ददष्ट मानदंड

ऄजभप्रेत है;

(छ) "अरोजिल जनिास मानदंड” सेिासी बोडड द्वारा जारी समय-समय पर संिोजधत स्ट्थायी अदेि के रूप में

अरोजिल में जनिास करने के जलए मानदंड ऄजभप्रेत है;

(ज) "अरोजिल अध्याजत्मक और भौजतक ओररएंटेिन” से अंगतुकों द्वारा अज्ञापक रूप से त्रैमाजसक अधार

पर मानि संसाधन सेिा द्वारा अयोजजत कायडक्म ऄजभप्रेत है;

(झ) "चाटडर" से 28 फरिरी, 1968 को मदर द्वारा ईदघोजषत के रूप में अरोजिल चाटडर ऄजभप्रेत है;

(ञ) “अरोजिल बालक” से 18 िषड से कम अयु का बालक ऄजभप्रेत है और जजसके माता या जपता, दोनों में से

कोइ एक अरोजिलयन है;

(ट) “िासी बोडड” से ऄजधजनयम की धारा 11 के ऄधीन अरोजिल प्रजतष् ठान का िासी बोडड ऄजभप्रेत है;

(ठ) “मानि संसाधन सेिा” से जनजध और अजस्ट्त प्रबंधन सजमजत द्वारा जिरजचत ईप सजमजत ऄजभप्रेत है;

(ड) “जहतकामी” से अरोजिल का जनिासी ऄजभप्रेत है, जो जनिाजसयों के समूह का स्ट्िेच्छा से भाग है, जो

अरोजिल में स्ट्ियंसेिकों और निअंगतुकों का जहतकामी है, सहायता करता है और मागडदिडन करता है;

(ढ) “निागंतुक” से जिजनयम 6 के खंड (ख) के ऄधीन अने िाला यक्जष्ट ऄजभप्रेत है;

(ण) “जनिाजसयों का रजजस्ट्टर” से ऄजधजनयम की धारा 18 की ईपधारा (1) और अरोजिल प्रजतष् ठान जनयम,

1997 के ऄधीन रखा जाने िाला जनिाजसयों का रजजस्ट्टर ऄजभप्रेत है;

(त) "जनिासी" से कोइ यक्जष्ट ऄजभप्रेत है, जजसके नाम को जनयमों और आन जिजनयमों द्वारा ईपबंजधत रीजत में

जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में दजड दकया गया है;

(थ) “जनयम” सेअरोजिल प्रजतष्ठान जनयम, 1997 ऄजभप्रेत है;

(द) “स्ट्ियंसेिक” से कोइ यक्जि ऄजभप्रेत है, जजसे अरोजिल प्रजतष् ठान में दकसी ऄजस्ट्तत्ि द्वारा प्रिेि ददया गया

है, जो स्ट्िैजच्छक सेिा प्रदान करने के जलए प्रजतष् ठान के मूल्यों का ऄनुपालन करता है और जजसको

स्ट्ियंसेिकों की सूची में दजड दकया गया है ।

(2) िब्द और पद, जो आन जिजनयमों में प्रयुि हैं और पररभाजषत नहीं है, लेदकन ऄजधजनयम और जनयमों में पररभाजषत

हैं, का िही ऄथड होगा, जो ईनका क्मि: ऄजधजनयम और जनयमों में हैं ।

3. दाजखला और समापन रजजस्ट्री के कृ त्य—दाजखला और समापन रजजस्ट्री—

(क) यथाजस्ट्थजत, दाजखला और समापन संिीिा सजमजत, सजचि या ऄपीलीय सजमजत को जनिाजसयों,

निागंतुकों, स्ट्ियंसेिकों के दाजखले और समापन तथा ईनके िीजा मामलों से संबंजधत अिेदनों के जलए

सजचिालयी सहायता प्रदान करना ;

(ख) अरोजिल में दाजखले के जलए अिेदन प्राप्त करना, सत्यापन करना और अिेदक के साथ परामिड से अिेदन

में त्रुरटयों को दूर करना ;

(ग) अिेदक की, यथाजस्ट्थजत, अज्ञापक ओररयन्टेिन पाठ्यक्म तथा न्यूनतम जनिासी कालािजध में भागीदारी

और पूरा होने का सत्यापन करना ;

(घ) आन जिजनयमों में यथाजिजनर्ददष्ट कालािजध के जलए निागंतुक या जनिासी की दाजखले के जलए दकसी अिेदन

के संबंध में जनिासी सभा को ऄजधसूजचत करना ;

(ङ) दकसी निागंतुक या जनिासी की दाजखले के जलए जनिासी सभा से जिकायतों और अिेपों को प्राप्त करना

और संकजलत करना ;

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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3

(च) प्रत्युत्तर के जलए अिेदक को जनिासी के नाम की गोपनीयता को बनाए रखते हुए जिकायतों और अिेपों

की जिजधमान्य प्रजत की पूर्तत करना ;

(छ) सजचि को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा सत्यापन और जसफाररि करने के जलए िीजा

मामलों से संबंजधत अिेदनों को प्राप्त और संकजलत करना ;

(ज) अरोजिल दाजखला मानदंड और अरोजिल जनिास मानदंड के ईल्लंघन के जलए दकसी स्ट्ियंसेिक या

निागंतुक या जनिासी के जिरुद्ध सूचना या ररपोटड प्राप्त करना और जिकायतों का संकलन करना ;

(झ) प्रत्युत्तर के जलए संबंजधत यक्जि को जिकायतकताड के नाम की गोपनीयता को बनाए रखतेहुए, जिकायतों

और अिेपों की जिजधमान्य प्रजत की पूर्तत करना ;

(ञ) ऄपीलीय सजमजत द्वारा निागंतुकों, जनिाजसयों और स्ट्ियंसेिकों के दाजखले और समापन के संबंध में ऄपीलें

प्राप्त करना ;

(ट) सजचि की जनिाजसयों के रजजस्ट्टर को बनाए रखने और ऄद्यतन करने में सहायता करना ;

(ठ) निागंतुकों और स्ट्ियंसेिकों की पृथक् सूची बनाए रखना ;

(ड) जहतकाजमयों की सूची बनाए रखना, जजसमें से सजचि, क्मिः जिजनयम 7 और जिजनयम 8 में यथाजिजनर्ददष्ट

अिेदन के संबंध में ऄनुमोदन पर दकसी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक के जहतकामी की जनयुजि की जाएगी ;

(ढ) अरोजिल में रहने िाले जनिाजसयों का िार्तषक रूप से, ऐसी रीजत में सिेिण संचाजलत करना, जो िासी

बोडड द्वारा समय-समय पर जिजनर्ददष्ट की जाए और ऄपनी ररपोटड को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत

तथा सजचि के माध्यम से िासी बोडड को जनिासी के रजजस्ट्टर को ऄद्यतन करने के जलए ररपोटड प्रस्ट्तुत

करना; और

(ण) दाजखले के जलए जनिासी सभा से नामजनदेिन मंगाना और दाजखला और समापन संिीिा सजमजत ऐसे

नामजनदेिनों को िासी बोडड के समि रखने के जलए प्राप्त और संकजलत करेगी ।

4. दाजखला और समापन संिीिा सजमजत का गठन-

(1) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत में पांच सदस्ट्य होंगेऔर ईनमें से कम से कम दो सदस्ट्य जनिासी

सभा से मंगाएं गए नामजनदेिन के अधार पर िासी बोडड द्वारा नामजनर्ददष्ट जनिासी होंगे ।

(2) सजमजत के ऄजनिासी सदस्ट्यों को िासी बोडड के ऄध्यि द्वारा नामजनर्ददष्ट दकया जाएगा और िे प्रिासन के

िेत्र में जानकारी और जििेषज्ञता रखने िाले यक्जि होंगे :

(3) पांच नामजनर्ददष्ट सदस्ट्यों में से सजमजत एक सदस्ट्य को बोडड का ऄध्यि करेगी ।

(4) सजमजत का तीन िषड या जब तक सजमजत का पुनगडठन नहीं हो जाता, कायडकाल होगा ।

5. दाजखला और समापन संिीिा सजमजत-दाजखला और समापन संिीिा सजमजत-

(क) स्ट्ियंसेिक, निांगुतक या जनिासी के रूप में दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त सभी

अिेदनों की संिीिा करेगी और जनिासी सभा के साथ परामिड की सम्यक् प्रदक्या को पूरा करने के पश्चात्

प्रत्येक मामले का जिजनश्चय करेगी और सजचि को ऄपने जिजनश्चय से संसूजचत करेगी ;

(ख) दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त िीजा मामलों का सत्यापन और दकसी अिेदक और

ईसके ईत्तरिर्ततयों या बाडो के जलए समुजचत िीजा की जसफाररि करेगी ;

(ग) दकसी स्ट्ियंसेिक, निागंतुक या जनिासी के जिरुद्ध दाजखला और समापन रजजस्ट्री के माध्यम से प्राप्त सभी

जिकायतों, सूचना या ररपोटड की संिीिा करेगी और गुणागुण के अधार पर प्रत्येक मामले का जिजनश्चय

करेगी तथा जनिासी सभी के साथ परामिड की सम्यक् प्रदक्या पूरी करने के पश्चात् सजचि को ऄपनी

जसफाररिों से संसूजचत करेगी ; और

(घ) दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा अरोजिल मेंजनिास कर रहे यक्जियों के िार्तषक सिेिण की ररपोटड

की संिीिा करेगी तथा िासी बोडड के समि रखे जाने के जलए ईसे सजचि को प्रस्ट्तुत करेगी ।

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4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

6. यक्जष्टकों का जनिाजसयों के रजजस्ट्टर या सूजचयों में दाजखला-यक्जष्टक का जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में या सूजचयों में

दाजखला जनम्नजलजखत प्रक्मों से होगा, ऄथाडत् :-

(क) स्ट्ियंसेिक, जिजनयमन 7 के ईपजिजनयमन (7) में यथाईपबंजधत पररिीिा ऄिजध से गुजरेगा और अरोजिल

ओररएंटेिन कायडक्म में भाग लेगा ;

(ख) निागंतुक, जजसने स्ट्ियं सेिक के रूप में पररिीिा ऄिजध पूरी कर ली हैऔर जिजनयम 8 के ऄधीन

ईपबंजधत प्रदक्या का ऄनुसरण दकया है, को निागंतुकों की सूची में दजड दकया जाएगा ; और

(ग) जनिासी ने निांगतुक के रूप में अरोजिल में जनिास की बारह मास की ऄिजध पूरी कर ली हो और जजसका

नाम जिजनयम 9 के ऄधीन ईपबंजधत प्रदक्या का ऄनुसरण करते हुए जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में दजड दकया

गया है ।

7. स्ट्ियंसेिक बनने के जलए प्रदक्या.-(1) कोइ यक्जष्ट, जो अरोजिल का भाग बनने की आच्छा करता है । दाजखला

और समापन संिीिा सजमजत द्वारा ईपबंजधत प्रारूप में आस घोषणा के साथ दाजखला और समापन रजजस्ट्री को

एक अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा दक ईसने ऄनुसूची 1 में जिजनर्ददष्ट दकसी अरोजिल दाजखला मानदंड का ईल्लंघन नहीं

दकया है ।

(2) दाजखला और समापन रजजस्ट्री अिेदनों की संिीिा करेगी और अिेदक के साथ परामिड त्रुरटयां, यदद कोइ

हों, को दूर करेगी तथा सभी पररप्रेक्ष्यों में संपूणड अिेदन की प्राजप्त से सात ददन की कालािजध के भीतर

दाजखला और समापन संिीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगी ।

(3) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत दाजखला और समापन रजजस्ट्री से प्राप्त अिेदन की प्राजप्त के सात

ददन के भीतर अिेदन की संिीिा करेगी और ईस पर जिजनश्चय करेगी तथा दाजखला और समापन संिीिा

सजमजत अिेदक को ऄपना जिजनश्चय करने से पूिड सािात्कार के जलए अमंजत्रत कर सके गी ।

(4) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा सजमजत से

ईसकी प्राजप्त के दो कायड ददिस के भीतर सजचि को प्रस्ट्तुत दकया जाएगा ।

(5) सजचि या तो दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को स्ट्िीकार करेगा या दाजखला और

समापन रजजस्ट्री द्वारा मामले को प्रस्ट्तुत करने के सात ददन के भीतर ऄसहमजत के कारणों को लेखबद्ध

करेगा ।

(6) अिेदन को ऄस्ट्िीकृ त करने की दिा में ईसके कारणों से अिेदक को संसूजचत दकया जाएगा ।

(7) सजचि द्वारा अिेदन का ऄनुमोदन होने पर यक्जि को स्ट्ियंसेिक समझा जाएगा और ईसे तीन मास की

प्रारंभ पररिीिा ऄिजध, जजसका ऄजधकतम एक िषड तक जिस्ट्तार हो सके गा, के जलए अरोजिल में रहना

ऄनुज्ञात दकया जाएगा ।

(8) स्ट्ियंसेिक मानि संसाधन सेिा द्वारा अयोजजत अरोजिल ओररएन्टेिन कायडक्म को प्रारंजभक पररिीिा

ऄिजध के दौरान पूरा करेगा ।

(9) स्ट्ियंसेिक पररिीिा ऄिजध के जिस्ट्तार की प्रारंजभक पररिीिा ऄिजध के ऄिसान से कम से कम पन्द्रह ददन

पूिड दाजखला और समापन रजजस्ट्री को अिेदन प्रस्ट्तुत करके पररिीिा ऄिजध के जिस्ट्तार की िांछा कर

सके गा और ऐसे अिेदन से स्ट्ियंसेिक बनने के अिेदन की रीजत में प्रोसेस दकया जाएगा ।

(10) स्ट्ियंसेिक अरोजिल में रहने के जलए ऄपने स्ट्ियं के खचों को पूरा करेगा, लेदकन कु छ मामलों में

अरोजिल प्रजतष् ठान भरण-पोषण प्रदान कर सकता है ।

8. निागंतुक बनने की प्रदक्या-(1) कोइ स्ट्ियंसेिक जो निागंतुक बनना चाहता है, िह पररिीिा ऄिजध के ऄिसान

से पंद्रह ददन ऄन्यून पूिड दाजखला और समापन रजजस्ट्री को अिेदन करेगा ।

(2) दाजखला और समापन रजजस्ट्री यह सत्यापन करने के पश्चात् दक अिेदक ने अरोजिल में कम से कम तीन

महीने की स्ट्िैजच्छक ऄिजध पूरी कर ली है, और ईसने अरोजिल ओररएंटेिन कायडक्म पूरा कर जलया है,

निांगतुक के जलए अिेदन को रजजस्ट्टर करेगी ।

(3) दाजखला और समापन रजजस्ट्री अिेदक के नाम और सुसंगत ब्यौरों को अरोजिल प्रजतष् ठान की िेबसाआट

पर रखेगी, सभी जनिाजसयों को ईनके रजजस्ट्रीकृ त इ-मेल पते पर जनिाजसयों से पन्द्रह ददन की कालािजध

के भीतर कारणों सजहत यह प्रजतदक्या देने के जलए इमेल भेजेगी और प्रजतष् ठान के नोरटस बोडड पर

प्रदर्तित करेगी दक अिेदक को निागंतुक के रूप में दाजखला देने के जलए ऄनुज्ञात दकया जाए ।

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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5

(4) यदद दकसी जनिासी ने निागंतुक के दाजखले पर कोइ अिेप दकया हैतो ईसके साथ पररजिष्ट ख में यथा

ईपबंजधत जलजखत घोषणा और अिेदक द्वारा कजथत ईल्लंघन का सबूत, यदद कोइ हो, संलग्न दकया

जाएगा।

(5) अिेप करने िाले जनिासी द्वारा प्रस्ट्तुत जिजधमान्य घोषणा की एक प्रजत की अिेदक को फीडबैक प्रस्ट्तुत

करने की ऄंजतम तारीख से सात ददन के ऐसी फीडबैक की प्रजत प्रस्ट्तुत की जाएगी और जनिासी के नाम

की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

(6) दाजखला और समापन रजजस्ट्री फीडबैक, यदद कोइ हो, और अिेदक के प्रत्युत्तर का संकलन करेगी

दाजखला और समापन संिीिा सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगी।

(7) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत स्ट्ियंसेिक के अचरण, चाटडर और ऑरोजिल दाजखला मानदंड और

अरोजिल जनिास मानदंड द्वारा मागडदर्तित गुणागुण के अधार पर प्रत्येक मामले का जिजनश्चय करेगी;

तथा ऄपने जिजनश्चय की दाजखला और समापन रजजस्ट्री को मामला प्रस्ट्तुत करने के सात ददन के भीतर

संसूजचत करेगी । दाजखला और समापन संिीिा सजमजत अिेदक को जिजनश्चय करने से पूिड सािात्कार के

जलए अमंजत्रत कर सके गी।

(8) दाजखला और समापन रजजस्ट्री मामले को सजचि को दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा

जिजनश्चय की संसूचना दकए जाने के दो कायड ददिस के भीतर प्रस्ट्तुत करेगी।

(9) सजचि या तो दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को स्ट्िीकार करेगा या दाजखला और

समापन रजजस्ट्री द्वारा मामले को प्रस्ट्तुत करने के सात ददनों के भीतर ऄसहमजत के कारणों को लेखबद्ध

करेगा ।

(10) अिेदन की ऄस्ट्िीकार करने की दिा में, स्ट्ियंसेिक को आसके कारणों से संसूजचत दकया जाएगा ।

(11) सजचि द्वारा अिेदन को ऄनुमोददत करने के पश्चात् स्ट्ियंसेिक को निागंतुक माना जाएगा और ईसे

अरोजिल में एक िषड की ऄिजध, जजसका ऄजधकतम दो िषड तक जिस्ट्तार दकया जा सके गा, रहने के जलए

ऄनुज्ञात दकया जाएगा ।

(12) निागंतुक की पररिीिा ऄिजध का दाजखला और समापन संिीिा सजमजत द्वारा ईन मामलों में जिस्ट्तार

दकया जा सके गा जहां या तो निागंतुक यह जनधाडरण करने के जलए और समय का ऄनुरोध करता है दक

िह क्या जनिासी के रूप में सजम्मजलत होने के जलए तैयार है या ईन मामलों में, जहां दाजखला और

समापन संिीिा सजमजत यह पाती हैदक निागंतुक समाधानप्रद रूप से अरोजिल दाजखला मानदंड और

अरोजिल जनिास मानदंड को पूरा नहीं करता है । दोनों मामलों में निागंतुक की ऄिजध का ऄजधकतम

चौबीस मास से ऄनजधक ऄिजध के जलए जिस्ट्तार दकया जा सके गा ।

(13) निागंतुक अध्याजत्मक और भौजतक ओररएन्टेिन में भाग लेगा ।

(14) निागंतुक दाजखला और समापन रजजस्ट्री को ठहरने का जिस्ट्तार करने के जलए प्रारंजभक जनिास की

ऄिजध के ऄिसान से कम से कम एक मास पूिड अिेदन प्रस्ट्तुत करेगा ।

(15) दाजखला और समापन रजजस्ट्री अिेदन की प्राजप्त से दो ददन के भीतर ऄनुरोध को दाजखला और समापन

संिीिा सजमजत को ऄग्रेजषत करेगी ।

(16) दाजखला और समापन संिीिा सजमजत संिीिाधीन यक्जि के जनिास की कालािजध के जिस्ट्तार के

जिजनश्चय केसाथ जिस्ट्तार की जसफाररि की गइ ऄिजध का मामला प्रस्ट्तुत करने के दो ददन के भीतर

दाजखला और समापन रजजस्ट्री को प्रस्ट्तुत करेगी ।

(17) दाजखला और समापन रजजस्ट्री दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय को सजचि को ईसकी

प्राजप्त केदो ददन के भीतर प्रस्ट्तुत करेगी।

(18) सजचि, दाजखला और समापन संिीिा सजमजत के जिजनश्चय की स्ट्िीकृ त या ईसके जिजनश्चय के साथ

ऄसहमजत के कारणों को मामले को दाजखला और समापन रजजस्ट्री द्वारा प्रस्ट्तुत करने के सात ददन के

भीतर लेखबद्ध करेगा । ऄस्ट्िीकार करने की दिा में ईसके संजिप्त कारणों से अिेदक को संसूजचत दकया

जाएगा।

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6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(19) निागंतुक ऑरोजिले में रहने के जलए ऄपना खचड स्ट्ियं िहन करेगा, लेदकन कु छ मामलों में ऑरोजिले

भरण-पोषण प्रदान कर सकता है।

9. जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में नाम दजड करने की प्रदक्या या जनिासी बनने की प्रदक्या - (1) निागंतुक के रूप में

ग्यारह महीने की ऄिजध समाप्त होने पर, ऐसा निागंतुक जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में ऄपना नाम दजड करने के जलए

प्रिेि और पयडिसान समाजप्त रजजस्ट्री में अिेदन कर सकता है।

(2) प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री, अिेदन प्राप्त होने के सात ददनों की ऄिजध के भीतर अिेदक के परामिड से

कजमयों, यदद कोइ हो, को दूर करने के जलए अिेदन की जांच करेगी।

(3) प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री, ऑरोजिले फाईंडेिन की िेबसाआट पर अिेदक का नाम प्रकाजित करेगी,

सभी जनिाजसयों को ईनकी रजजस्ट्रीकृ त इमेल अइडी पर इमेल भेजेगी और फाईंडेिन के नोरटस बोडड पर

जनिाजसयों को चौदह ददनों की ऄिजध के भीतर ईत्तर देने के जलए अमंजत्रत करते हुए कारण सजहत यह

बताने के जलए प्रदर्तित दकया जाएगा दक अिेदक को जनिासी के रूप में प्रिेि की ऄनुमजत दी जा सकती

है या नहीं।

(4) यदद दकसी जनिासी ने जनिासी के प्रिेि पर कोइ अपजत्त ईठाइ है, तो ईसके साथ पररजिष्ट ख में ददए गए

ऄनुसार एक जलजखत घोषणा और अिेदक द्वारा दकए गए कजथत ऄजतक्मण का प्रमाण, यदद कोइ हो,

संलग्न करना होगा।

(5) अपजत्त ईठाने िाले जनिासी द्वारा प्रस्ट्तुत मान्य घोषणा की एक प्रजत अिेदक को दी जाएगी, तादक िह

फीडबैक प्रस्ट्तुत करने की ऄंजतम तारीख के सात ददनों के भीतर ऐसे फीडबैक पर जलजखत प्रजतदक्या दे सके

तथा जनिासी के नाम की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

(6) प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री, अिेदक की प्रजतदक्या या जिकायतें या अपजत्तयां, यदद कोइ हो, संकजलत

करेगी और प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगी।

(7) प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत, प्रत्येक मामले का जिजनश्चय जनिाजसयों की प्रजतदक्या या जिकायतों या

अपजत्तयों के अधार पर चाटडर, ऑरोजिले प्रिेि मानदंड और ऑरोजिलेजनिास मानदंड द्वारा जनदेजित

योग्यता के अधार पर करेगी और मामले को प्रस्ट्तुत करनेके चौदह ददनों के भीतर प्रिेि और पयडिसान

रजजस्ट्री को ऄपना जनणडय सूजचत करेगी। प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत, ऄपना जनणडय लेने से पहले

अिेदक को सािात्कार के जलए अमंजत्रत कर सकती है।

(8) प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री, प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत द्वारा सूजचत दकए जाने िाले जनणडय के

दो कायड ददिसों के भीतर सजचि को मामला प्रस्ट्तुत करेगी।

(9) सजचि, या तो प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत के जनणडय को स्ट्िीकार करेगा या प्रिेि और पयडिसान

रजजस्ट्री द्वारा मामले को प्रस्ट्तुत करने के चौदह ददनों के भीतर जलजखत रूप में दजड दकए जाने िाले कारणों

से ऄसहमत होगा।

(10) अिेदन की ऄस्ट्िीकृ जत के मामले में, निागंतुक को आसका कारण सूजचत दकया जाएगा।

(11) एक बार जब निागंतुक का अिेदन सजचि द्वारा प्रिेि के जलए ऄनुमोददत हो जाता है, तो ईसे पररजिष्ट क

में प्रदान की गइ घोषणा पर हस्ट्तािर करना ऄपेजित होगा और ऐसे जनिासी का नाम जनिाजसयों के

रजजस्ट्टर में दजड दकया जाएगा और ऐसे जनिासी को ऑरोजिले में जनिास करने की ऄनुमजत दी जाएगी।

(12) पूरी प्रदक्या प्राकृ जतक न्याय के जसद्धांतों के ऄनुपालन में पूरी की जाएगी और प्रसंस्ट्करण के ररकॉडड हर

समय संदभड के जलए बनाए रखे जाएंगे।

10. जनिाजसयों के रजजस्ट्टर से स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी का पयडिसान और जनिासी का नाम

हटाना. - (1) कोइ भी जनिासी या कोइ भी, स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी के द्वारा ऑरोजिले प्रिेि

मानदंड और ऑरोजिले जनिास मानदंड के ईल्लंघन के जलए दकसी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी के

जखलाफ सामग्री के साथ प्रमाजणत जिकायत या जानकारी या ररपोटड कर सकता है।

(2) जिकायत, प्रिेि और समाजप्त रजजस्ट्री को की जाएगी।

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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7

(3) जिकायत प्राप्त होने के सात ददनों के भीतर, प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री, जिकायत को प्रिेि और

समाजप्त जांच सजमजत को भेज देगी।

(4) प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत दकसी स्ट्ियंसेिक, निागंतुक या जनिासी द्वारा अिेदन प्रदक्या में की

गइ दकसी भी दुयक्डपदेिन, जछपाि या कपट का स्ट्ित: संज्ञान ले सकती है जो बाद में ध्यान में अती है

और आसे एक जिकायत के रूप में मान सकती है।

(5) प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत, प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री से जिकायत प्राप्त होने के चौदह ददनों

की ऄिजध के भीतर सत्यापन और िास्ट्तजिकता के अधार पर जिकायत को बंद करने या अगे बढाने का

जनणडय लेगी और प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री को ऄिगत कराएगी। प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत

ऄपना जिजनश्चय करने से पहले संबंजधत स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी को सािात्कार के जलए

अमंजत्रत कर सकती है।

(6) यदद दकसी जिकायत पर कारडिाइ की जानी है, तो स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या संबंजधत जनिासी को

प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री द्वारा ऐसी सूचना के चौदह ददनों के भीतर जिकायत पर प्रत्युत्तर प्रस्ट्तुत

करने के जलए कहा जाएगा।

(7) संबंजधत यक्जि की प्रत्युत्तर प्राप्त होने के सात ददनों के भीतर, प्रिेि और समाजप्त रजजस्ट्री संबंजधत यक्जि

की जिकायत, प्रत्युत्तर का एक संजिप्त जििरण तैयार करेगी और जिजनश्चय के जलए प्रिेि और समाजप्त

जांच सजमजत को प्रस्ट्तुत करेगी।

(8) प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत, प्रत्येक मामले का जिजनश्चय चाटडर और ऑरोजिले प्रिेि मानदंड और

ऑरोजिले जनिास मानदंड और ररकॉडड पर मौजूद सामग्री द्वारा जनदेजित योग्यता के अधार पर करेगी।

जिजनश्चय

(9) प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत, मामले को प्रस्ट्तुत करने के चौदह ददनों के भीतर प्रिेि और समाजप्त

रजजस्ट्री को ऄपना जिजनश्चय सूजचत करेगी, जनम्नजलजखत में से दकसी भी कारडिाइ की जसफाररि करेगी,

ऄथाडत्: -

क) ईस यक्जि का स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी का दजाड समाप्त कर देगा और ऐसे यक्जि का नाम,

जैसा भी मामला हो, सूची या रजजस्ट्टर से हटा देगा;

ख) दकसी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी को सािडजजनक चेतािनी या ननदा जारी करना;

ग) स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी को ईसके कारण हुए दकसी भी नुकसान या िजत की भरपाइ

करने का जनदेि दें और आसे ऑरोजिले फाईंडेिन के पास जमा करें।

10. प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री, प्रिेि और समाजप्त जांच सजमजत से जसफाररिें प्राप्त होने के सात ददनों के

भीतर सजचि को मामला प्रस्ट्तुत करेगी।

11. सजचि, या तो प्रिेि और पयडिसान जांच सजमजत की जसफाररिों को स्ट्िीकार करेगा या प्रिेि और समाजप्त

रजजस्ट्री द्वारा मामले को प्रस्ट्तुत करने के चौदह ददनों के भीतर जलजखत रूप में दजड दकए जाने िाले

कारणों से ऄसहमत होगा।

12. पयडिसान के मामले में, एक स्ट्पष्ट और तकडसंगत अदेि पाररत दकया जाएगा जजसमें यह दिाडया जाएगा

दक क्या यक्जि पुनः प्रिेि के जलए अिेदन करने के जलए पात्र है और कू नलग ऑफ की ऄिजध जजसके बाद

िह दफर से अिेदन कर सकता है।

11. ऑरोजिले से दकसी भी यक्जि को िापस भेजना– यदद कें द्रीय सरकार के पास जिश्वास करने का कारण है दक

ऑरोजिले में कोइ भी स्ट्ियंसेिक, निागंतुक, जनिासी या कोइ ऄन्य यक्जि, जो भारत में प्रिाजसत दकसी भी

ऄजधजनयम के ऄधीन राष्ट्रीय सुरिा के जलए खतरा है या संभाजित ऄपराधी है, िह ऐसे यक्जि को िापस भेजने

या अिश्यक कारडिाइ के जलए सजचि के माध्यम से िासी बोडड को सूजचत करेगा, और िासी बोडड तुरंत ऐसी

सूचना पर तत्काल प्रभाि से कारडिाइ करेगा।

12. ऄपील – (1) ऄपीलीय सजमजत में ऄध्यि द्वारा नाजमत िासी बोडडके तीन सदस्ट्य िाजमल होंगे और ऄपीलीय

सजमजत के सदस्ट्यों का कायडकाल िासी बोडडके सदस्ट्यों के रूप में ईनकेकायडकाल के साथ समाप्त होगा।

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8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

(2) जनिाजसयों के रजजस्ट्टर या स्ट्ियंसेिकों या निागंतुकों की सूची से प्रिेि या पयडिसान से संबंजधत सभी

मामलों में, पीजडत यक्जि दकसी भी स्ट्तर पर प्रिेि के जलए अिेदन की ऄस्ट्िीकृ जत या पयडिसान के जिरुद्ध

ऄपीलीय सजमजत में ऄपील दायर कर सकता है।

(3) ऄपील, ऄपीलकताड द्वारा प्रिेि और पयडिसान रजजस्ट्री को जिजधित हस्ट्तािररत जलजखत रूप में प्रस्ट्तुत

की जाएगी।

(4) दकसी भी ऄपील पर तब तक जिचार नहीं दकया जाएगा जब तक दक ऐसी ऄपील, प्रिेि की ऄस्ट्िीकृ जत

या पयडिसान के संबंध में ईपयुि प्राजधकारी के जिजनश्चय की सूचना स्ट्ियंसेिक, निागंतुक या जनिासी,

जैसा भी मामला हो, को सूजचत दकए जाने की तारीख से तीस ददनों की ऄिजध के भीतर प्राप्त नहीं होती

है।

(5) ऄपील के लंजबत रहने के दौरान ऄपीलकताड के जिरुद्ध कोइ दंडात्मक कारडिाइ नहीं की जाएगी।

(6) ऄपील प्राप्त होने के तीस ददनों की ऄिजध के भीतर ऄपीलीय सजमजत द्वारा ऄपील का जिजनश्चय दकया

जाएगा।

(7) जजस जिजनश्चय के जिरुद्ध ऄपील की गइ है ईसे पुष्ट करने या रद्द करने का ऄपीलीय सजमजत का जिजनश्चय

ऄंजतम और बाध्यकारी होगा।

13. ऑरोजिले में प्रिेि पर जनबंधन– (1) एक यक्जि जजसे स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी के रूप में पयडिसान

दकया गया है, िह पुनः प्रिेि पाने के जलए पात्र नहीं होगा यदद ईस यक्जि के पयडिसान के जलए जारी अदेि

स्ट्पष्ट रूप से पुनः प्रिेि से आनकार करता है।

(2) यदद दकसी जनिासी को हटाने के अदेि में जनर्ददष्ट ऄिजध की समाजप्त के बाद पुन: प्रिेि का ईपबंध है, तो

जनर्ददष्ट ऄिजध की समाजप्त पर यक्जि स्ट्ियंसेिक होने की प्रदक्या से गुजरे जबना जनिासी के रूप में पुन:

प्रिेि के जलए अिेदन कर सकता है, लेदकन निागंतुक के रूप में ऄपनी पररिीिाधीन ऄिजध पूरी कर

रहा है और आस तरह के अिेदन पर दकसी भी नए जनिासी के मामले में, स्ट्थायी जनिासी से प्रजतदक्या

प्राप्त करने की प्रदक्या का पालन करने के बाद जिजनश्चय दकया जाएगा।

(3) दकसी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक के पुन: प्रिेि के मामले में, जैसा भी मामला हो, प्रिेि और पयडिसान

जांच सजमजत मामले के अधार पर ईजचत जसफाररिें करेगी।

(4) ऐसा यक्जि जो पुन: प्रिेि के जलए पात्र है, िह घोषणा करेगा दक ईसे पुन: अिेदन करते समय स्ट्ियंसेिक

या निागंतुक या जनिासी के रूप में ऑरोजिले से हटा ददया गया था या पयडिसान दकया गया था।

14. ऑरोजिले के बालक– ऑरोजिले का कोइ भी बालक, ऄठारह िषड का होने पर, दकसी ऄन्य अिेदक की तरह ही

प्रिेि प्रदक्या का पालन करके ऑरोजिले का जनिासी बनने के जलए अिेदन कर सकता है; तथाजप, न तो

स्ट्ियंसेिक के जलए पररिीिा ऄिजध और न ही निागंतुक के जलए न्यूनतम जनिास ऄिजध लागू होगी, परंतु

ऐसा यक्जि अिेदन करने के समय ऄठारह माह से ऄजधक समय से लगातार ऑरोजिले में रह रहा हो।

15. यक्ािृजत्त– जब तक आन जिजनयमों में ऄन्यथा ईपबंजधत न हो, जजन यक्जियों के नाम आन जिजनयमों के प्रतत

होने से पहले जनिाजसयों के रजजस्ट्टर में हैं, ईन्हें आन जिजनयमों के संबंजधत ईपबंधो के ऄधीन प्रिेि की ऄनुमजत

दी गइ मानी जाएगी, और आस प्रकार, प्रारंजभक प्रिेि को छोडकर सभी मामलों में आन जिजनयमों द्वारा

ऄजभिाजसत होंगे।

ऄनुसूची – I

प्रिेि मानदंड और घोषणा

1. जनम्नजलजखत मापदंडों में अने िाले दकसी भी यक्जि को ऑरोजिले में जनिास करने की ऄनुमजत नहीं दी

जाएगी, ऄथाडत्: -

क) कोइ भी यक्जि जजसके जिरुद्ध दकसी दाजण्डक न्यायालय से अपराजधक कायडिाही, जगरफ्तारी िारंट या

सम्मन लंजबत है;

ख) जो ददिाजलया हो।

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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9

2. अिेदक, या तो भारत का नागररक होना चाजहए या ऄजनिासी भारतीय या भारत का जिदेिी नागररक या

समुजचत िीजा रखने िाला जिदेिी नागररक होना चाजहए।

3. ऑरोजिले की महायोजना के ऄंतगडत भूजम या संपजत्त का स्ट्िाजमत्ि ऑरोजिले में जनिासी के रूप में प्रिेि के

जलए अिेदन के समय घोजषत दकया जाएगा और ऑरोजिले को बेचा जाएगा। अिेदक द्वारा महायोजना के

ऄंतगडत ईनके पररिार के स्ट्िाजमत्ि िाली भूजम और संपजत्त भी घोजषत की जाएगी। मास्ट्टर प्लान के

ऄंतगडत, अिेदक के स्ट्िाजमत्ि िाली भूजम के मामले में, ऄके ले या पररिार के साथ संयुि रूप से, अिेदक

को तब तक प्रतीिा सूची में रखा जाएगा जब तक दक यह भूजम ऑरोजिले फाईंडेिन को बेच या दान नहीं

कर दी जाती या ऄन्यथा आसका जनपटान नहीं कर ददया जाता।

4. दफलहाल ऑरोजिले ईन लोगों की मेजबानी नहीं कर सकता जो ऑरोजिले में चाटडर और जीिन के प्रजत

प्रजतबद्ध नहीं हैं। तथाजप, िृद्ध या ऄिि माता-जपता और/या ईनके ऄियस्ट्क बालकों के साथ ऑरोजिले

अने िाले अिेदक को ऄपने माता-जपता या ऄियस्ट्क बालकों के साथ रहने की ऄनुमजत दी जाएगी, और

यह सुजनजश्चत करना होगा दक प्रत्येक िृद्ध या ऄिि माता-जपता "स्ट्थायी मेहमान" के रूप में और

"ऑरोजिले के बालक" के रूप में रजजस्ट्रीकृ त हैं। ऑरोजिले के स्ट्थायी ऄजतजथ और बालक ऑरोजिले जनिास

मानदंड से बाध्य होंगे।

5. ऐसे अिेदक के मामले में जजसका पजत या पजि ऑरोजिले में िाजमल नहीं होना चाहता है, अिेदक को

ऄपने पजत या पजि को अिेदक के साथ ऑरोजिले के ऄंदर रहने के जलए मानि संसाधन सेिाओं से ऄनुमजत

मांगनी होगी। आस प्रकार ऑरोजिले के भीतर ऄनुमजत प्राप्त रहने िाले पजत या पजि ऑरोजिले जनिास

मानदंड सेबाध्य होंगे।

6. अिेदक को िासी बोडड द्वारा ऄनुमोददत निीनतम नीजतयों के ऄनुसार यथा ऄपेजित सभी जििरण प्रदान

करने होंगे, सभी फीसों का संदाय करना होगा और यथा ऄपेजित सभी संदाय करने होंगे।

डॉ. जयंती एस. रजि, सजचि

[जिज्ञापन-III/4/ऄसा./672/2023-24]

पररजिष्ट-क

घोषणा (सभी स्ट्ियंसेिक या निागंतुक या जनिासी या स्ट्थायी ऄजतजथ द्वारा हस्ट्तािररत):

आस दस्ट्तािेज़ पर हस्ट्तािर करके, मैं कथन करता हं दक मैंने उपर ईजल्लजखत ऑरोजिले चाटडर और ऑरोजिले

प्रिेि मानदंड और घोषणा को पढ जलया है और आसके साथ ऄपने करार और ऄनुपालन की घोषणा करता हं।

मैंने निीनतम ऑरोजिले जनिास मानदंड भी पढा है और आसके साथ ऄपने करार और ऄनुपालन की घोषणा

करता हं।

समझौता करार भंग की जस्ट्थजत में, मैं समझता हं दक मुझे पररणाम भुगतने होंगे जजसमें स्ट्ियंसेिक या

निागंतुक की सूची से या जनिाजसयों के रजजस्ट्टर से पयडिसान और ऑरोजिले से जनष्कासन िाजमल हो सकता

है।

(स्ट्थायी ऄजतजथ के रूप में स्ट्िीकार दकए गए यक्जियों के मामले में, यक्जि और संबंजधत जनिासी द्वारा एक

संयुि घोषणा पर हस्ट्तािर दकए जाएंगे)

स्ट्थान :

तारीख :

अिेदक के हस्ट्तािर

पररजिष्ट-ख

घोषणा (जनिासी जिकायतकताड द्वारा हस्ट्तािररत):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

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10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]

मैं घोषणा करता हं और सत्यजनष्ठा से पुजष्ट करता हं दक मेरे द्वारा प्रस्ट्तुत फीडबैक/जिकायत/अपजत्त की ऄंतिडस्ट्तु

मेरी जानकारी पर अधाररत है और ईसके सत्य और सही होने का है। आसका कोइ भी भाग जमथ्या नहीं है और

कोइ भी महत्िपूणडतथ्य जछपाया नहीं गया है।

स्ट्थान :

तारीख

अिेदक के हस्ट्तािर

AUROVILLE FOUNDATION

NOTIFICATION

Tamilnadu, the 19th December, 2023

F. No. AF/1-4/2023. – In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 32 of

the Auroville Foundation Act, 1988 (54 of 1988) and in supersession of the Auroville Foundation (Admission and

Termination of Persons in the Register of Residents) Regulations, 2020, except as respects things done or omitted to

be done before such supersession, the Governing Board, with the approval of the Central Government, hereby makes

the following regulations namely.-

1. Short title and commencement. – (1)These regulations may be called the Auroville Foundation (Admission

and Termination of Persons in the Register of Residents) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) ―Act‖ means the Auroville Foundation Act, 1988 (54 of 1988);

(b) ―Admissions and Terminations Registry‖ means a cell set up in the Office of Auroville Foundation to

perform the functions as provided under regulation 3;

(c) ―Admissions and Terminations Scrutinising Committee‖ means a committee constituted by the

Governing Board under sub-section (1) of section 16 of the Act and as provided in regulation 5;

(d) ―Appellate Committee‖ means a committee constituted by the Governing Board to consider appeals

relating to admissions and terminations;

(e) ―Auroville Orientation Programme‖ means the course formulated by the Human Resource Service as

a mandatory course for Registered Guest or volunteer joining Auroville to attend;

(f) ―Auroville Admission Criteria‖ means criteria for residing in Auroville, as specified in Schedule I;

(g) ―Auroville Residence Criteria‖ means criteria for residing in Auroville issued by the Governing Board

as a Standing Order, amended from time to time;

(h) ―Auroville Spiritual and Material Orientation‖, means programme organised by the Human Resources

Service on a quarterly basis to be mandatorily followed by newcomers;

(i) ―Charter‖ means the Charter of Auroville as proclaimed by the Mother on the 28th day of February

1968;

(j) ―Child of Auroville‖ means a child below eighteen years of age and either one or both its parents are

Aurovillian;

(k) ―Governing Board‖ means the Governing Board of the Auroville Foundation under section 11 of the

Act;

(l) ―Human Resource Service‖ means the sub-committee formed by the Funds and Assets Management

Committee;

(m) ―Mentor‖ means a resident of Auroville who has volunteered to be part of a pool of residents who will

mentor, assist and guide volunteers and newcomers into Auroville;

(n) ―newcomer‖ means an individual falling under clause (b) of regulation 6;

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[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11

(o) "Register of Residents" means the Register of Residents maintained under sub-section (1) of section

18 of the Act and the Auroville Foundation Rules, 1997;

(p) ―resident‖ means an individual whose name has been entered in the Register of Residents in a manner

provided by the rules and these regulations;

(q) ―rules‖ means the Auroville Foundation Rules, 1997;

(r) ―volunteer‖ means a person who is admitted by any entity under the Auroville Foundation who

subscribes to the values of the Foundation to provide voluntary service and entered in the list of

volunteers.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act and the rules

shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act and the rules.

3. Functions of Admissions and Terminations Registry. – The Admissions and Terminations Registry shall-

(a) render secretarial assistance to the Admissions and Terminations Scrutinising Committee, Secretary

or Appellate Committee, as the case may be, in respect of admission and termination of residents,

newcomers, volunteers and for applications related to visa matters thereof;

(b) receive applications for admission to Auroville, verify and remove defects in the application in

consultation with the applicant;

(c) verify participation in mandatory orientation courses and completion of probation or minimum

residence period, as the case may be, by the applicant;

(d) notify the Residents Assembly regarding any application for admission of newcomer or resident for a

period of time as specified in these regulations;

(e) receive and compile complaints and objections from the Residents Assembly for admission of any

newcomer or resident;

(f) supply validated copy of the complaints and objections, maintaining confidentiality of the name of the

resident, to the applicant for response;

(g) receive and compile applications related to visa matters for verification and recommendation by

Admissions and Terminations Scrutinising Committee to Secretary;

(h) receive and compile complaints, information or reports against any volunteer or newcomer or resident

for violation of the Auroville Admission Criteria and Auroville Residence Criteria;

(i) supply validated copy of the complaints and objections, maintaining confidentiality of the name of the

complainant, to the person concerned for response;

(j) receive appeals in respect of admission and termination of newcomers, residents and volunteers for

consideration by Appellate Committee;

(k) assist Secretary in maintaining and updating Register of Residents;

(l) maintain separate list of newcomers and volunteers;

(m) maintain list of mentors, from which the Secretary, shall appoint a mentor to a volunteer or a

newcomer upon approval of respective application as specified in regulations 7 and 8, respectively;

(n) conduct a survey of the persons residing in Auroville, annually, in such manner as may be specified

by the Governing Board from time to time, and submit its report to the Governing Board through the

Admissions and Terminations Scrutinising Committee and Secretary thereon for updating the R- egister of Residents; and

(o) call for nominations from the Residents Assembly for the Admissions and Terminations Scrutinising

Committee, receive and compile such nominations for placing in the Governing Board.

4. Constitution of Admissions and Terminations Scrutinising Committee. –

(1) Admissions and Terminations Scrutinising Committee shall have five members, and among them

atleast two members shall be residents nominated by the Governing Board based on a call for

nomination from the Residents Assembly.

(2) The Non-Resident members of the Committee shall be nominated by the Chairperson of the

Governing Board and shall be persons having knowledge and expertise in the field of administration;

(3) The Governing Board shall assign a chair for the Committee from among the five members

nominated.